चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्ली, 26 मार्च - सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों से पहले नए चुनावी बांड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब इस पर रोक नहीं रहेगी। इससे पहले बीते बुधवार को शीर्ष कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था। दरअसल, एडीआर की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड सत्ताधारी दल को चंदे के नाम पर रिश्वत देकर अपना काम कराने का जरिया बन गया है। वहीं, सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग (ईसी) ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टीयों में फंडिंग की मौजूदा प्रणाली का समर्थन करता है, लेकिन इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना चाहेगा।