सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली 9 अप्रैल  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर यातायात को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। नोएडा की एक महिला द्वारा नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़कों को क्लियर करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए।" शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता गलत उत्पीड़न का सामना कर रही है और इस मामले में संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था करनी चाहिए कि रास्ता साफ रहे।