दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, 19 मई - दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘भारत बायोटेक’ को कोविड-19 रोधी टीके ‘कोवैक्सीन’ के दो से 18 वर्ष के बच्चों पर परीक्षण के लिए दी गई अनुमति रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 रोधी टीके ‘कोवैक्सीन’ के दो से 18 वर्ष के बच्चों पर ‘क्लिनिकल ट्रायल’ के लिए दी गई अनुमति पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया।