पंजाब सरकार का अहम् फैसला 6:00 बजे तक खुल  सकेगी दुकानें

चंडीगढ़, 7 जून : पंजाब सरकार ने प्रदेश में कोविड प्रतिबंधों को 15 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि, दुकानों के खुलने में ढील दी गई है और श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण अपनाते हुए शाम 6 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने घोषणा की कि रात का कर्फ्यू —सोमवार से शनिवार तक — शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक जारी रहेगा, सप्ताहांत कर्फ्यू अब रविवार को होगा। इससे पहले प्रदेश में सप्ताहांत कर्फ्यू शनिवार और रविवार को होता था। सरकारी बयान के अनुसार प्रदेश में संक्रमण दर कम होकर 3.2 प्रतिशत पर आ गई है और उपचाराधीन मामलों में भी कमी आई है। बयान में कहा गया है कि प्रदेश में होने वाले विवाह एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं विदेश जाने वाले विद्यार्थियों व बुजुर्गों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिए प्राथमिकी टीकाकरण करने के आदेश दिए गए हैं। जिम, रैस्टोरैंट एक सप्ताह बाद 50 प्रतिशत समर्था के साथ खुल सकेंगे। कोविड समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आगमन के लिए प्रवेश प्रतिबंध (कोविड निगेटिव / टीकाकरण) को भी हटा दिया गया है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक मेल जोल में दूरी तथा कोविड के उचित प्रोटोकाल का पालन करते हुए भर्ती परीक्षाओं की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आनलाइन परीक्षाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिये खेल प्रशिक्षण के लिये भी अनुमति दी गई है और खेल एवं युवा मामलों के विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिये कहा गया है जिसका सख्ती के साथ पालन करना होगा। ज़िला प्रशासन गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सप्ताहांत में भी स्थानीय स्थिति के आधार पर खोले जाने का निर्धारण कर सकता है। सरकारी कार्यालयों के बारे में उन्होंने कहा कि संबंधित कार्यालय के प्रमुख उपस्थिति के बारे में निर्णय करेंगे लेकिन ऐसे दूसरे रोगों से ग्रसित एवं दिव्यांग कर्मचारियों को इससे छूट दी जा सकती है जिन्हें अधिक खतरा है।