लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी


नई दिल्ली, 04 अक्टूबर - किसान आंदोलन पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज लखीमपुर खीरी मामले पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। इस बीच केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में किसान महापंचायत को जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई चल रही है।