पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा


मुंबई 6 नवम्बर महाराष्‍ट्र की एक विशेष अवकाश अदालत ने शनिवार को राज्‍य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी नौ दिन की और रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी की याचिका को खारिज कर उन्‍हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने सोमवार देर रात 12 घंटे की पूछताछ के बाद देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था।

विक्रम चौधरी, अनिल देशमुख के वकील ने कहाकि आज ईडी ने आगे के लिए नौ दिनों की रिमांड मांगी थी। जिस पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों तरफ की दलीले सूनी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ईडी रिमांड को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है: 
100 करोड़ की वसूली का मामला
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर दावा किया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद पर रहते हुए सचिन वाझे के जरिए हर महीने 100 करोड़ रुपये देने की मांग की थी. इसी मामले में ईडी ने अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया था.