हाईकोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को नहीं दी अग्रिम जमानत 

चंडीगढ़, 24 जनवरी - एनडीपीएस मामले में फंसे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की मांग को ख़ारिज कर दिया है। बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली कोई ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट से जमानत ख़ारिज होने के बाद मजीठिया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 10 जनवरी को उन्हें फ़िलहाल अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने के आदेश दे दिए थे।