कुतुब मीनार केस में नहीं लागू होगा प्‍लेसेज ऑफ वर्शिप एक्‍ट, याचिकाकर्ता का दावा


नई दिल्ली, 24 मई - हिंदू पक्ष के वकील हरि शंकर जैन ने कहा कि निचली अदालत ने दावे को खारिज करते हुए गलत फैसला किया। इस पर साकेत कोर्ट ने कहा कि फैसले में पूजा के अधिकार से ज्‍यादा पब्लिक ऑर्डर को महत्‍व दिया गया। अदालत ने कहा कि इस कानून (प्‍लेसेज ऑफ वर्शिप) की धारा 3 कहती है कि यथास्थिति बनाई रखी जाए। जैन ने कहा कि यह धारा लागू नहीं होगी।