लोकतंत्र के हित में होगी चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर अंतरिम रोक 

चुनावी बॉन्ड की 26वीं किश्त 3 अप्रैल से बिक्री पर रखी गयी थी और यह 12 अप्रैल तक जारी रही। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं। चुनावी बॉन्ड के प्रमुख लाभार्थी इससे मिले धन का पूरा उपयोग करने की स्थिति में होंगे जो इस महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव प्रचार और अन्य खर्चों के लिए राशि बॉन्ड से प्राप्त होगी। भाजपा के पास बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त का हमेशा स्वागत है, खासकर कर्नाटक चुनावों के बाद जहां लालची विधायकों के फर्श को पार करने में नकदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
चुनावी बॉन्ड की 25वीं किश्त के मामले में केन्द्र सरकार ने मूलभूत नैतिकता का उल्लंघन किया तथा पिछले साल 7 नवम्बर को चुनावी बॉन्ड योजना के नियमों में हड़बड़ी में संशोधन किया तथा अतिरिक्त पंद्रह दिनों के लिए बिक्री की अनुमति दी गयी, एक वैसे समय में जब राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने थे। मूल चुनावी बॉन्ड योजना 2017 के विरूद्ध याचिका पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इस 2017 अधिनियम के प्रावधानों को कानूनी विशेषज्ञों द्वारा पहले ही चुनौती दी जा चुकी है और यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी कुछ प्रावधानों के बारे में संदेह व्यक्त किया है। चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले वकील बॉन्ड के आगे चलन पर रोक चाहते थे, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं। आम चुनाव के वर्षों में अतिरिक्त 30 दिनों की विंडो की अनुमति है। अब नवीनतम संशोधन के माध्यम से केंद्र ने पिछले साल हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले नवम्बर 2022 में एक और किश्त की अनुमति दी। निर्धारित बिक्री इस साल 19 जनवरी से 28 जनवरी तक हुई थी। जुलाई 2022 की बिक्री में, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कुल 10,246 करोड़ रुपये आये थे। अक्तूबर 2022 के चंदे का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन 2020-21 वित्तीय वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा को वित्त वर्ष के दौरान जुटाये गये कुल धन का 75 प्रतिशत हिस्सा मिला।
जनवरी 2018 में चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू होने के बाद से पिछले पांच वर्षों में भाजपा ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में राज्य सरकारों को अस्थिर करने में हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं और गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने के लिए कथित तौर पर विधायक खरीदे हैं। महाराष्ट्र में यह दिन के उजाले की तरह स्पष्ट था कि जुलाई 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से एकनाथ शिंदे समूह के दल-बदल को सुनिश्चित करने के लिए भारी धन जुटाया गया था।
बॉन्ड या पोल ट्रस्ट से फंडिंग भाजपा के लिए एकतरफा रास्ता है क्योंकि चंदा देने वाली कम्पनियां केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को नाराज़ कर आईटी विभाग, सीबीआई या ईडी के माध्यम से कार्रवाई को आमंत्रित नहीं करना चाहती हैं।  शुद्ध परिणाम यह है कि चुनावों में कोई समान अवसर नहीं है। भाजपा विपक्षी दलों की तुलना में दस गुना से अधिक पैसा खर्च करने की स्थिति में है। इसके पास ज़रूरत पड़ने पर दलबदल कराने के लिए एक विशाल राजनीतिक युद्ध कोष है। भाजपा के शासन के पिछले नौ वर्षों में भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में धन का असामान्य संकेन्द्रण हुआ है। हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत की बीस सबसे अधिक लाभदायक फर्मों ने 1990 में कुल कॉर्पोरेट मुनाफे का 14 प्रतिशत, 2010 में 30 प्रतिशत और 2019 में 70 प्रतिशत अर्जित किया।
इसका मतलब यह है कि भाजपा के शासन के पहले पांच वर्षों के दौरान कुछ कॉरपोरेट घरानों में धन के संकेंद्रण में तेज़ी से उछाल आया था। पिछले चार वर्षों में इस प्रक्रिया को और बल मिला होगा। विपक्षी दलों को भारतीय क्रोनी पूंजीपतियों और मोदी शासन के बीच इस लेन-देन पर ध्यान देना होगा और इस बात की जांच की मांग करनी होगी कि इस दीर्घकालिक व्यवस्था के तहत बड़े कॉरपोरेट कैसे सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को फंडिंग कर रहे हैं। चुनावी बॉन्ड योजना में नवीनतम संशोधन भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह विपक्ष को चुनाव में बराबरी का मौका न देकर पंगु बना देने पर उतारू है।
सर्वोच्च न्यायालय अपनी अगली सुनवाई में इस बात पर विचार करेगा कि क्या केंद्र सरकार की 2018 की चुनावी बॉन्ड पेश करने की योजना को दी गयी चुनौती को अदालत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।  केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा था। पीठ इस मामले को अंतिम निस्तारण के लिए दो मई को सूचीबद्ध करने पर विचार कर रही थी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं में से एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर से वकील शादन फरासत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और राजनीतिक दलों की फंडिंग पर पड़ रहा है।
एक एनजीओ याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने जवाब देने में देरी करने की सरकार की आदत पर कड़ी आपत्ति जतायी और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अदालत से तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। यह अब सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर है कि वे भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले। यह संसदीय लोकतंत्र के हित में होगा यदि सर्वोच्च न्यायालय बॉन्ड योजना पर याचिका के अंतिम निस्तारण तक अंतरिम रोक लगा दे। (संवाद)