सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली को जारी किया नोटिस 

नई दिल्ली, 2 अगस्त- 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के खिलाफ विरोध मार्च और प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। हरियाणा हिंसा को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने आज इस याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई नफरत भरा भाषण नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त बल तैनात किया जाये, सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएं और रिकार्ड की गई हर चीज को सुरक्षित किया जाए।

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