पूजा खेडकर मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और UPSC को जारी किया नोटिस 

नई दिल्ली, 12 अगस्त- फर्जी तरीके से विकलांगता कोटा का लाभ लेने के मामले में दोषी ठहराई गईं पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिली है। खेडकर की अग्रिम ज़मानत याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और यू.पी.एस.सी. को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब पूजा खेलकर की अग्रिम ज़मानत पर सुनवाई 21 अगस्त को होगी। तब तक के लिए हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।