पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली

नई दिल्ली, 18 फरवरी - सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ भारत भर में दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है, जो हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अतिथि के रूप में उपस्थित होने के दौरान उनकी अनुचित टिप्पणियों के लिए दर्ज की गई थीं। निम्नलिखित के संबंध में गिरफ्तारी से अनंतिम संरक्षण प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर प्रसारित एपिसोड के आधार पर उनके खिलाफ कोई अन्य एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे अपना पासपोर्ट पुलिस को सौंपने को कहा है और यह भी कहा है कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में उनसे सवाल किया और कहा कि समाज के कुछ मूल्य होते हैं। कोर्ट ने कहा है कि उनके दिमाग में गंदगी है, जो यूट्यूब शो पर उगल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि समाज के मूल्य क्या हैं? क्या आप जानते हैं ये पैरामीटर क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील से पूछा कि समाज के कुछ स्व-विकसित मूल्य होते हैं। आपको उनका सम्मान करना होगा। 

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