मुंबई ट्रेन विस्फोट: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 24 जुलाई- 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट के दोषियों को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले में विस्फोट के सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन. कोटिश्वर सिंह ने सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।

गौरतलब है कि सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ने मुंबई ट्रेन विस्फोट के सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और यह मानना मुश्किल है कि दोषियों ने अपराध किया था। गौरतलब है कि 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोटों में 187 लोग मारे गए थे और 800 से ज़्यादा घायल हुए थे। इससे पहले, निचली अदालत ने इस मामले में 12 आरोपियों में से पांच को मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और एक व्यक्ति को बरी कर दिया था। निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय ने पलट दिया था।

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