विधायक पठानमाजरा की अग्रिम ज़मानत खारिज
पटियाला, 9 अक्टूबर (मनदीप सिंह खरौड़) - दुष्कर्म के एक मामले में फरार चल रहे हलका सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की अग्रिम ज़मानत आज स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी। इस संबंध में विधायक के वकील बी.एस. भुल्लर ने बताया कि माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद विधायक की ज़मानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके तहत आज माननीय अदालत ने विधायक पठानमाजरा की ज़मानत रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब वे विधायक की अग्रिम ज़मानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। गौरतलब है कि पठानमाजरा की स्थानीय अदालत में दो बार अग्रिम ज़मानत रद्द हो चुकी है। पठानमाजरा पिछले डेढ़ महीने से फरार हैं और पुलिस को अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है।
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