गैंगस्टर सुक्खा काहलवां कत्ल कांड में नामज़द 8 बरी


कपूरथला, 26 फरवरी (दीपक बजाज): बहुचर्चित गैंगस्टर सुक्खा काहलवां कत्ल कांड के मामले में माननीय एडिशनल जिला व सैशन जज मनीष अरोड़ा की अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने उपरांत सबूतों की कमी कारण इस मामले में पेश होते आ रहे 8 युवाओं को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया है, जबकि मामलें में नामजद विक्की गौंडर और प्रेमा लाहौरिया पहले ही पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं और दो व्यक्ति पेश न होने पर अदालत द्वारा भगौड़ा करार दिए गए हैं। शार्प शूटर कहे जाते गैंगस्टर सुक्खा काहलवां को जालंधर में पेशी भुगत जनवरी 2015 को जब वापिस नाभा जेल ले जाया जा रहा था तो फगवाड़ा में पुलिस वालों की गाड़ी घेर कर कुछ व्यक्तियों ने सुक्खा काहलवां पर गोलियों से हमला कर दिया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंधी पुलिस कर्मचारी निर्मल सिंह के बयानों पर मामला दर्ज कर इसमें विक्की गौंडर सहित एक दर्जन व्यक्तियों को नामजद किया गया था और कपूरथला में एडिशनल जिला व सैशन जज की अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। इस मामले में सरकारी वकील मनदीप कौर और बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट दर्शन दयाल, एडवोकेट डोजी और एडवोकेट शैली शर्मा की दलीलें सुनने उपरांत सबूतों की कमी कारण नामजद 8  आरोपियों गुरजीत सिंह सोनू बाबा, रमनदीप सिंह रम्मी, कुलप्रीत सिंह नीटा, गुरप्रीत सिंह सोनू, पवित्र सिंह, रमनदीप भुग्गी, तीर्थ सिंह व कर्मजीत सिंह को इस कत्ल कांड में बरी कर दिया, जबकि नामजद व्यक्ति विक्की गौंडर व प्रेमा लाहौरिया की पुलिस मुकाबले दौरान पहले ही मौत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त दो व्यक्ति जयपाल व संदीप पहलवान भगौड़े घोषित किए जा चुके हैं।