आसिफ अली जरदारी को 13 जून तक अंतरिम ज़मानत


इस्लामाबाद/ अमृतसर, 22 मई (वार्ता/ सुरिन्द्र कोछड़) : इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अवैध ठेकों से जुड़े एक मामले में 13 जून तक के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की खंडपीठ ने मंगलवार को जरदारी की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें 13 जून तक के लिए ज़मानत दे दी। जरदारी के खिलाफ फर्जी खातों से जुड़े मामले कराची से इस्लामाबाद स्थानांतरित होने के बाद यह आठवां मामला है जिसमें उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी।