लॉटरी पर 1 मार्च 2020 से लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी - वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली,18 दिसंबर - राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी पर अब 28 फीसदी की दर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करना होगा। इसी के साथ पैकिंग में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के बैग, पालीप्रोपलिन स्ट्रिप एवं कुछ अन्य सामानों पर अब एक समान 18 फीसदी की दर से जीएसटी देय होगा। इस आशय का फैसला आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक में लिया गया।