सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को 20-20 साल की सजा 

मोगा, 01 फरवरी - (गुरतेज सिंह बब्बी) - आज जिला एडिशनल सेशन जज मैडम अंजना की अदालत ने नाबालिगा को अगवा करके उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चार दोषियों को 20-20 साल की सजा और 65-65 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। थाना धरमकोट के अधीन आते गांव रेढ़वां निवासी पीड़ित महिला ने थाना धरमकोट को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि देर शाम वह अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ पीरों की जगह से माथा टेककर वापस लौट रही थी और इस दौरान 6 मोटरसाइकिल नौजवानों ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया। थाना धरमकोट पुलिस ने इस मामले में जांच के दौरान 6 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था। जिनमें से आज चार दोषियों को 20-20 साल की सजा और एक को अदालत द्वारा पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है जबकि एक दोषी को पहले ही सजा हो चुकी है।