वाघा सीमा पर हुए बम विस्फोट का मामला- 3 आतंकियों को मौत की सज़ा


लाहौर/अमृतसर, 19 फरवरी (भाषा/ सुरिंदर कोछड़) : पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने बुधवार को प्रतिबंधित जमात-उल-अहरार के तीन आतंकवादियों को मौत की सज़ा और 300 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई। वे 2014 में वाघा सीमा पर बम से हमला करने के मामले में दोषी पाए गए जिसमें 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। वाघा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर का एक गांव है और अटारी भारत-पाक सीमा पर भारत के पंजाब में स्थित है। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि लाहौर में आतंकवाद निरोधक अदालत ने बुधवार को वाघा सीमा बम हमला मामले में फैसले की घोषणा की। इसने तीन संदिग्धों—हसीबुल्लाह, सईद जन घना और हुसैनुल्लाह को पांच मामलों में मौत की सज़ा सुनाई और उन्हें 300 वर्ष कैद की भी सज़ा सुनाई गई। साथ ही उनमें से हरेक पर दस लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी किया गया। अदालत ने तीन अन्य संदिग्धों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।