शहरी निकाय गरीबों तथा दिहाड़ीदारों की मदद हेतु फंड इस्तेमाल करे

चंडीगढ़ , 28 मार्च (वार्ता): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने सरपंचों के बाद अब शहरी निकाय इकाइयों को मजदूर ,गरीब तथा दिहाड़ीदारों की मदद के लिये नगरपालिका फंड का इस्तेमाल करने को अधिकृत किया है । ज्ञातव्य है कि मौजूदा संकट की घड़ी में सरपंचों को इस बात के लिये अधिकृत किया कि वे पंचायत फंड जरूरतमंदों के लिये इस्तेमाल करें। आज यहां आधिकारिक जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से सभी नगर निगमों ,नगर परिषदों को निर्देश दिये गये हैं कि कर्फ्यू के कारण किसी गरीब की मदद के लिये निकाय फंड का इस्तेमाल करें ।  मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निकाय विभाग को आदेश दिये हैं कि पंजाब नगरपालिका कारपोरेशन एक्ट 1976 तथा पंजाब नगरपालिका एक्ट 1911 की संबंधित धाराओं के तहत फंड का इस्तेमाल किया जाये । नगर परिषदों को 25 हजार तथा लाकआउट व कर्फ्यू के समय पांच लाख रूपये ,नगर परिषद (बी तथा सी) या नगर पंचायतों को पंद्रह हजार और मौजूदा हालात में ढाई लाख तक खर्च करने का अधिकार है।