प्रवासी मज़दूरों की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली, (उपमा डागा पारथ) : उच्चतम न्यायालय ने देश में कोरोना के मद्देनज़र राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन के कारण अपने गांवों की ओर पैदल चल पड़े प्रवासी श्रमिकों के लिए परिवहन व्यवस्था करने तथा उन्हें उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश संबंधी एक जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार तक टालते हुए केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की विशेष पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता अलख आलोक श्रीवास्तव एवं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनी तथा सुनवाई मंगलवार दोपहर सवा 12 बजे तक स्थगित कर दी। श्रीवास्तव ने मीडिया में प्रकाशित उन खबरों का हवाला दिया, जिसमें प्रवासी मजदूरों के सड़क पर झुंड में अपने गांव की ओर पैदल जाने की जानकारी दी गई है।