निजी स्कूलों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी पंजाब सरकार

चंडीगढ़, 27 मई (सुरजीत सिंह सत्ती): गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीसें वसूलने के विरोध में परिजनों के धरनों कारण किसी दबाव में आकर सरकार पंजाब के निजी स्कूलों विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पब्लिक स्कूल्ज़ वैल्फेयर एसोसिएशन ने सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली द्वारा एक याचिका दाखिल करके आरोप लगाया कि हाईकोर्ट द्वारा स्कूलों को 70 फीसदी फीस वसूलने की छूट दिए जाने की अंतरिम राहत के बावजूद कुछ स्कूलों को सरकारी स्टाफ द्वारा परेशान किया जा रहा है व इसके साथ ही फीस वसूली के विरोध में विद्यार्थियों के माता-पिता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग की गई कि ऐसे में स्कूलों विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। एडवोकेट बाली ने बताया कि इसके अलावा हाईकोर्ट के ध्यान में लाया गया कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को फीस संबंधी अख्तियार हैं व इसलिए बकायदा पंजाब रैगुलेशन ऑफ फी ऑफ अनएडिड एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन एक्ट-2016 आ चुका है परंतु उसके बावजूद स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर गतिरोध जा रहे हैं। हाईकोर्ट को अवगत करवाया कि इस एक्ट के बाद डी.पी.आई. स्कूलों के पास फीस संबंधी कोई हिदायत जारी करने का अख्तियार नहीं रह जाता। यह भी बताया कि सरकार ने एक मीमो द्वारा निजी कालेजों को फीस वसूलने की आज्ञा दे दी पर निजी स्कूलों पर पाबंदी लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने की अंतरिम राहत देते सुनवाई उसे मामले से अटैच कर दी है, जिस मामले में स्कूलों को 70 फीसदी फीस वसूलने की छूट दे दी गई थी।