मुल्तानी मामला: सुमेध सैनी की जमानत याचिका खारिज, किसी भी समय हो सकती है गिरफ्तारी 

एसएएस नगर, 01 सितम्बर - (जसबीर सिंह जस्सी) - 1991 में आईएएस के लड़के बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने और उसके शव को खुर्द-बुर्द करने के मामले में नामजद पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की हत्या की धारा 302 में अदालत ने अग्रिम याचिका खारिज कर दी है। एसआईटी अब किसी भी समय सुमेध सैनी को गिरफ्तार कर सकती है।