राजनीतिक दल चयन के 48 घंटे में उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करें - सुप्रीम कोर्ट 

नई दिल्ली, 10 अगस्त - चुनाव में अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए आदेश दिया है कि राजनीतिक दल, चयन के 48 घंटों के भीतर अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को जनता को सूचित करें। साथ ही दलों को चुनाव के लिए चयनित उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास प्रकाशित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले को संशोधित किया।