बीएसएफ के पास जांच या एफआईआर दर्ज़ करने का अधिकार नहीं - बीएसएफ एडीजी बहादुर

नई दिल्ली, 17 नवम्बर - पूर्वी कमान बीएसएफ के एडीजी योगेश बहादुर ने जानकारी देते बताया कि, "बंगाल, असम और पंजाब में बीएसएफ के लिए काम करने की सीमा कोे गृह मंत्रालय ने 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया है। बीएसएफ के पास जांच या एफआईआर दर्ज़ करने का अधिकार नहीं है। हम किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो उसे लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सौंप देते हैं।" उन्होंने कहा कि, "मीडिया के माध्यम से कई जगह बताया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल इसके अंतर्गत कानून-व्यवस्था संबंधित परिस्थिति की जांच भी करेगा। मैं बताना चाहूंगा कि BSF के पास जांच की पावर न पहले थी और न आज है।"