डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को  दी गई फरलो पर रखा हरियाणा सरकार ने  अपना पक्ष 


चंडीगढ़ 21 फरवरी 21 फरवरी डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार द्वारा दी गई फरलो को को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हरियाणा सरकार ने सोमवार को अपना पक्ष रखते हुए साफ़ कर दिया है कि डेरा मुखी को तय प्रक्रिया के तहत ही फरलो दी गई है हरियाणा के एडवोकेट जनरल बी.आर. महाजन ने सोमवार को हाई कोर्ट के आदेशों के तहत डेरा मुखी को दी गई फरलो का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट को सौंप दिया है  लेकिन कोर्ट टाइम पूरा हो जाने के चलते इस याचिका पर अब बुधवार तक सुनवाई स्थगित कर दी गई है। बता दें कि डेरा मुखी को दी गई फरलो के खिलाफ पटियाला के भादसों निवासी परमजीत सिंह सहोली ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि डेरा मुखी पहले ही कई संगीन अपराधों का दोषी करार दिया जा चूका है और सोनारिया जेल में सजा काट रहा है। इसके अलावा उसके खिलाफ कुछ अन्य आपराधिक मामले अभी अदालतों में चल रहे हैं। बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने डेरा मुखी को 7 फरवरी से 27 फरवरी तक 20 दिनों की फरलो दिए जाने के आदेश दे दिए जोकि पूरी तरह से गलत है, ऐसे संगीन अपराधों के आरोपी को फरलो नहीं दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पंजाब विधान सभा के 20 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में ठीक इन चुनावों से पहले डेरा मुखी को फरलो राजनैतिक लाभ उठाने के लिए ही दी गई है।