सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 28 सितम्बर -  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। एकल और अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक चिकित्सा समाप्ति अधिनियम और नियमों के तहत गर्भपात का अधिकार है।