SC ने द्वारका कोर्ट को पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देने का दिया निर्देश 

नई दिल्ली, 23 फरवरी - सुप्रीम कोर्ट ने असम, यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की FIR को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।SC ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। SC ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया।