मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आगामी त्योहार के संबंध में अधिकारियों को आदेश देने की मांग करने वाली दो याचिकायें खारिज 

चेन्नई, 19 अप्रैल- मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दो अलग-अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें अधिकारियों को आगामी मदुरै चिथिरई उत्सव के दौरान कोविड-19 दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और जनता को बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान का आदेश देने की मांग की गई है।