समलैंगिक विवाह पर SC का फैसला, CJI ने कहा- साथी चुनने का सभी को है अधिकार 

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर - समलैंगिक विवाह पर फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अपना साथी चुनने का अधिकार सभी को है। इसके साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन एक मौलिक अधिकार है। सरकार को खुद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। विवाह को कानूनी दर्जा जरूर है, लेकिन यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है।