इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ केस में सुनवाई पर लगाई रोक 

इस्लामाबाद (पाकिस्तान), 14 नवंबर - इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शून्य मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर 16 नवंबर तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मियां गुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति रफत की दो सदस्यीय पीठ ने इमरान खान की याचिका पर स्थगन आदेश की घोषणा की।