ज्ञानवापी केस में आज अदालत देगी अहम फैसला 

नई दिल्ली, 31 जनवरी - ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, "हमने याचिका दाखिल की थी कि व्यासजी के तहखाने के लिए एक ज़िलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाए जिससे कोई कब्ज़ा या तोड़फोड़ न हो। 1993 से पहले जो धार्मिक क्रियाएं होती थी उन्हें फिर से बहाल हों...17 दिसंबर को ज़िलाधिकारी को रिसीवर बना दिया गया लेकिन पूजा शुरू नहीं की गई...कल मुस्लिम पक्ष की आपत्ति यही रही है कि यहां पूजा पाठ न होने दिया जाए...हमने कल सभी साक्ष्य अदालत के समक्ष रख दिए थे। आज इस संबंध में फैसला आएगा कि पूजा पाठ कराया जाए या नहीं..."