इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- कुछ भी न छुपाएं, सबकुछ सार्वजनिक हो


नई दिल्ली, 18 मार्च  - इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SBI को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि SBI के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वे सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए।