बीएसपी नेता के.आर्मस्ट्रांग के शव को चेन्नई के पार्टी दफ्तर में दफनाने पर रोक

चेन्नई, 7 जुलाई- मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु बीएसपी प्रमुख के. आर्मस्ट्रांग, जिन्हें शुक्रवार को उनके चेन्नई स्थित घर के पास छह बाइक सवार हमलावरों ने बेरहमी से मार डाला था, को पार्टी कार्यालय में दफनाया नहीं जा सकता। अदालत के आदेशों ने राज्य की डी.एम.के. सरकार का स्टैंड को कायम रखा है। यह फैसला एक मारे गए बसपा नेता की पत्नी की ओर से दायर याचिका के बाद आया है। उन्होंने आर्मस्ट्रांग के शव को चेन्नई के पार्टी कार्यालय में दफनाने की अनुमति मांगी थी।