कोरोना काल के दौरान दर्ज केस हाईकोर्ट ने रद्द किये


चंडीगढ़, 21 अक्टूबर- कोरोना काल के दौरान जिन लोगों के खिलाफ आई.पी.सी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए गए. हाईकोर्ट ने  रद्द कर दिया गया है.  हाई कोर्ट ने कहा, ये ऐसी स्थितियां थीं जहां लोगों को भोजन, दवा और अन्य मजबूरियों के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है. इसलिए ये सभी मामले खारिज किये जाते हैं.