दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाशिम बाबा सम्बन्धी निचली अदालत के फैसले को किया रद्द 

नई दिल्ली, 6 मार्च - दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि हाशिम बाबा और उसके सिंडिकेट के खिलाफ मकोका के तहत एफ.आई.आर. दर्ज ग़लत आधार पर थी। निचली कोर्ट ने हाशिम बाबा सिंडिकेट के कथित सहयोगी असरार से पूछताछ और गिरफ्तारी की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत का आदेश गलत था।

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