अंतरजातीय विवाह के खिलाफ खाप पंचायतों का हमला गैर कानूनी - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 16 जनवरी - सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों पर सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी खाप, पंचायत या सोसाइटी बालिग़ मर्द और महिला के विवाह पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा सकती, खासकर अंतरजातीय विवाह में दखलअन्दाज़ी करना 'परम ग़ैर कानूनी' है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाप पंचायतों पर अगर केंद्र ने कार्यवाही न की तो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद कदम उठाऐगा।