‘नानक शाह फकीर’ फिल्म को उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (वार्ता/जगतार सिंह) : सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षा पर आधारित फिल्म ॑ ‘नानक शाह फकीर’ को देशभर में रिलीज़ करने की आज उच्चतम न्यायालय से हरी झंडी मिल गई। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर और न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड की खंडपीठ ने फिल्म को रिलीज़ करने को मंजूरी दी। सिखों की शीर्ष संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीजीपीसी) ने फिल्म को रिलीज़ नहीं किए जाने का अनुरोध किया था। खंडपीठ ने फिल्म को देशभर में रिलीज़ किए जाने की अनुमति देते हुए एसजीपीसी की इसे रोकने के लिए अड़चन डालने पर खिचांई की। पीठ ने कहा कि जब केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड(सीबीएफसी) जैसी संवैधानिक संस्था ने फिल्म को रिलीज़ किए जाने को अनुमति दे दी है तो किसी निजी को रिलीज में रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को यह निर्देश भी दिया है कि फिल्म की रिलीज में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने पाए इसके लिए कानून और व्यवस्था का प्रबंध करें। गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षा पर आधारित फिल्म को बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी। एसजीपीसी ने फिल्म के निर्माता से फिल्म को रिलीज़ नहीं करने के लिए इसके निर्माता और याचिकाकर्ता हरिन्दर सिंह सिक्का को 30 मार्च को एक पत्र भेजा था। इसके बाद सिक्का ने न्यायालय में याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज़ को रोकने में अड़चन को दूर करने का अनुरोध किया था जिस पर उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है।