स्कूल सुरक्षा दिशा-निर्देशों पर 3 माह में केन्द्र करे फैसला : न्यायालय 

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) : उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों के लिए सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश बनाने की मांग पर तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्णय के दायरे में  सभी पब्लिक और निजी स्कूल आने चाहिए। गुरुग्राम के एक स्कूल में जान गंवाने वाले 7 वर्षीय लड़के के पिता और कुछ वकीलों ने कई याचिकाओं में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की पीठ ने कहा कि स्कूलों के लिये दिशा-निर्देश या नीति तैयार करने के मामले में न्यायालय विशेषज्ञ संस्था नहीं है और उचित होगा कि सरकार विभिन्न याचिकाओं में उठाये गये मुद्दों पर गौर करे।