भुक्की तस्करी मामले में दोषी को 10 साल की कैद, एक लाख जुर्माना 

बरनाला,16 अगस्त - (धर्मपाल सिंह) - ज़िला सेशन जज बरनाला श्रीमती रमेश कुमारी की अदालत ने भुक्की तस्करी के मामले का फ़ैसला सुनाते हुए नामजद दोषी सुखदेव सिंह पुत्र पूर्ण सिंह वासी दोलेवाल ज़िला मोगा को 10 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। मामले की जानकारी के अनुसार सीआईए स्टाफ की इंचार्ज बलजीत सिंह के नेतृत्व में गांव खुड्डी खुर्द के बस स्टैंड के नज़दीक एक खड़े ट्रक की शक के आधार पर चैकिंग की गई, तो उसमें से 25 बोरी भुक्की चूरा-पोस्त की बरमाद हुई। पुलिस ने मौके पर ट्रक सवार दो व्यक्ति सुखदेव सिंह पुत्र पूर्ण सिंह और धरमिंदर सिंह पुत्र को भी गिरफ्तार कर थाना तपा में एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। दोषी सुखदेव सिंह पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसके लिए उसको मोगा पुलिस द्वारा एक मामले की तफ्तीश के लिए मोगा लाया गया, जहां से सुखदेव सिंह पुलिस कस्टडी से फ़रार हो गया था। भगौड़े सुखदेव सिंह को पुलिस ने मुखबरी के आधार पर गिरफ्तार कर माननीय अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। उस पर चलते भुक्की तस्करी केस संबंधी अदालत ने फैसला सुनाते हुए 10 साल की सजा और एक लाख रुपए अदा करने का आदेश सुनाया है और जुर्माना न भरने पर 6 महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी।