भड़काऊ भाषण मामले में योगी आदित्यनाथ को नोटिस

नई दिल्ली, 20 अगस्त (वार्ता, जगतार सिंह) : उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साल 2007 में दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सोमवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि वह बताएं कि इस मामले में उनके खिलाफ मुकद्दमा क्यों न चलाया जाये? इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री सहित 7 लोगों को पहले ही राहत मिल चुकी है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से कहा कि उनके पक्ष को सुने बिना ही उच्च न्यायालय में मामला खारिज कर दिया गया था।