ईशनिंदा के दोष में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई महिला को दी राहत, फांसी की सजा पर लगाई रोक

इस्लामाबाद, 31 अक्तूबर - ईशनिंदा के मामले में फैसला सुनाते हुए आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई महिला आसिया बीबी को राहत देते उसकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। आसिया बीबी ने मौत की सजा के विरुद्ध अंतिम अपील करते याचिका दायर की थी, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही चीफ जस्टिस साकिब निसार की अध्यक्षता वाली विशेष तीन सदस्यीय बैंच ने हाईकोर्ट और निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। बता दें कि आसिया बीबी को ईशनिंदा के दोष में निचली अदालत ने नवंबर 2010 में मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद में लाहौर हाईकोर्ट ने भी अक्तूबर 2012 में इस फैसले पर अपनी सहमति व्यक्त थी। आसिया बीबी ने इसी फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उल्लेखनीय है कि आसिया बीबी पर यह दोष लगे थे कि साल 2009 में उसने तीन अन्य महिलाओं के साथ चर्चा के दौरान हजरत मोहम्मद साहिब को लेकर व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान दिए थे। पाकिस्तानी पैनल कोर्ट की धारा 295 -सी के तहत मोहम्मद साहिब को बदनाम करने के दोष में आसिया बीबी को ईशनिंदा के लिए दोषी ठहराया गया था और इसके तहत मौत की सजा अनिवार्य है।