गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे का स्वत: संज्ञान लिया


सूरत, 7 नवंबर - गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे का स्वत: संज्ञान लिया है। गृह विभाग, शहरी आवास, मोरबी नगर पालिका, राज्य मानवाधिकार आयोग सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राज्य से एक सप्ताह के भीतर पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।