अब्दुल करीम टुंडा सभी धाराओं और सभी एक्ट में बरी 


नई दिल्ली, 29 फरवरी - वकील शफकत सुल्तानी का कहना है, ''अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है, आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. अब्दुल करीम टुंडा को सभी धाराओं और सभी एक्ट में बरी कर दिया गया है. टाडा, आईपीसी में सीबीआई अभियोजन कोर्ट के सामने कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका.'' रेलवे अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। हम शुरू से ही कह रहे थे कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है...इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी ठहराया गया है और जल्द ही सजा सुनाई जाएगी..."