सुप्रीम कोर्ट ने ई.डी. अधिकारी अंकित तिवारी को दी अंतरिम ज़मानत 

नई दिल्ली, 20 मार्च- सुप्रीम कोर्ट ई.डी. अधिकारी अंकित तिवारी को अंतरिम ज़मानत दे दी है, जिन्हें तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने दिसंबर 2023 में एक कथित रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अंकित तिवारी पर कई शर्तें लगाई हैं, जिनमें गवाहों को प्रभावित न करना, सबूतों से छेड़छाड़ न करना और बिना अनुमति के तमिलनाडु नहीं छोड़ना शामिल है।