सुप्रीम कोर्ट ने दो चुनाव आयुक्तों पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी खारिज की 

नई दिल्ली, 21 मार्च- सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चुनाव आयुक्तों पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जियां खारिज कर दी हैं और कहा है कि इस संबंध में विस्तृत आदेश बाद में जारी किये जायेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उस गति पर भी सवाल उठाया है, जिस गति से खोज समिति ने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया और जिस गति से चुनाव समिति द्वारा दो चुनाव आयुक्तों का चयन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह निर्वाचित चुनाव आयुक्तों की विश्वसनीयता पर नहीं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है।