करदाता 31 मई तक अपने पैन कार्ड के साथ आधार को करें लिंक- आयकर विभाग

नई दिल्ली, 28 मई - आयकर विभाग ने उन करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए, जो 30 जून, 2023 की समय-सीमा तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार संख्या को जोड़ने में विफल रहे, ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने की समय-सीमा में ढील दी है और कहा है कि यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ते हैं, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर मानदंडों के अनुसार, करदाता को अपने पैन को अपने बायोमेट्रिक आधार नंबर से जोड़ना होगा, और यदि दोनों लिंक नहीं हैं, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा।
 

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