मादक शराब पर कानून बनाने के लिए राज्यों की शक्ति नहीं छीनी जा सकती:कोर्ट


नई दिल्ली, 23 अक्टूबर - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक शराब के उत्पादन पर केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से कहा कि मादक शराब पर कानून बनाने के लिए राज्यों की शक्ति नहीं छीनी जा सकती।न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने असहमतिपूर्ण फैसला सुनाया।