आप विधायक लालपुरा को हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत 


चंडीगढ़, 18 नवंबर (संदीप कुमार माहना) - आप विधायक लालपुरा को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तरनतारन की एक अदालत ने खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल कैद की सजा सुनाई थी। विधायक लालपुरा ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि अब सिर्फ सजा के खिलाफ अपील पर ही सुनवाई होगी।

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