'डिंकी' रूट ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस - ED ने तीन एजेंटों से 5.41 करोड़ की संपत्ति की ज़ब्त
जालंधर, 16 दिसंबर - एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) जालंधर ज़ोन ने डंकी रूट से US तक चल रहे एक बड़े गैर-कानूनी इमिग्रेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट के सिलसिले में तीन एजेंटों की लगभग Rs 5.41 करोड़ की चल और अचल संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर ज़ब्त किया है। ज़ब्त की गई संपत्तियों में खेती की ज़मीन, रहने की और कमर्शियल इमारतें और आरोपी एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक अकाउंट शामिल हैं। यह जानकारी एक सीनियर अधिकारी ने दी।
अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई शुभम शर्मा, जगजीत सिंह और सुरमुख सिंह नाम के एजेंटों द्वारा जुर्म की कमाई या उसके बराबर की संपत्ति के खिलाफ की गई है, जो लोगों को कानूनी इमिग्रेशन का झूठा वादा करके गैर-कानूनी तरीके से US भेज रहे थे। अधिकारी ने कहा कि तीनों हरियाणा के रहने वाले हैं और लंबे समय से डोंकी रूट नेटवर्क में अलग-अलग भूमिका निभा रहे हैं। ऑफिसर ने कहा कि वे युवाओं को टारगेट करते थे, उन्हें लालच देते थे और अपने नेटवर्क के दूसरे एजेंट के पास भेज देते थे। ऑफिसर ने कहा कि वे खास तौर पर अलग-अलग देशों के लिए एयर टिकट और विज़िटर वीज़ा का इंतज़ाम करने में भी शामिल थे।
फरवरी 2025 में US सरकार द्वारा गैर-कानूनी तरीके से US में आए 330 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट करने के बाद, ED ने पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा इंडियन पीनल कोड (IPC), 2023 (पहले IPC, 1860) और इमिग्रेशन एक्ट, 1983 की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज कई FIR के आधार पर गैर-कानूनी इमिग्रेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की जांच शुरू की थी।

